गुरुग्राम में लगीं लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, शादी और पार्टियों पर बैन;

एक आदेश में कहा गया, “गुरुग्राम में, शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए सभी परमिट जो एलओआर में होने वाले थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया (Gurugram Lockdown Rules) गया है.” इसके अलावा, सभी दुकानें, संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां इन नियंत्रण क्षेत्रों के 500 गज के आसपास बंद रहेंगी और इन क्षेत्रों में कोई गतिविधि नहीं होगी. केवल आवश्यक सेवाएं जैसे कि चिकित्सा, किराना, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी, होटल, रेस्तरां इन कंटेनमेंट जोन में चल सकते हैं.

निर्माण और किसी भी उत्पादन से जुड़े कामकाज को छूट दी जाएगी.बता दें कि गुरुग्राम प्रशासन ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब जिले में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नौ जिलों में सप्ताहांत में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की.

एक सरकारी आदेश में बताया गया कि सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार की रात दस बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा. आदेश के मुताबिक जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है उनमें गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद शामिल हैं. कोरोना काल में बच्चों का इस तरह रखें ख्याल, यहां जानें सभी सवालों के जवाबइसके साथ ही कोरोना के बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों (एलओआर) की संख्या 91 से बढ़कर 170 हो गई है. क्षेत्रों को 30 अप्रैल से 13 मई तक एलओआर के रूप में चिह्न्ति माना जाएगा.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निदेशरें के अनुसार, एक बड़े प्रकोप वाले क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मामलों की संख्या बढ़ गई है. पुलिस ने कहा, “अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वैध कारण के इन क्षेत्रों में घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जो लोग आदेशों का पालन नहीं करते हैं,

उनके खिलाफ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.”गरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने कहा, “इन सभी नियंत्रण क्षेत्रों में कई पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना मूवमेंट पास के किसी भी व्यक्ति को इन स्थानों और सभी दुकानों आदि पर आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.

जरुरी सामनों को छोड़कर सभी दुकानें 24 घंटों के लिए बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.” गुरुग्राम में सीआरपीसी की धारा 144 के अनुसार 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है, न कि किसी भी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च आदि में 4 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा किया जाना चाहिए.

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