दिल्ली HC ने कहा सेंट्रल विस्टा जरूरी याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की कोशिशों को झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा. परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है.

Delhi HC says Central Vista must impose fine of 1 lakh on petitioner
Delhi HC says Central Vista must impose fine of 1 lakh on petitioner

और यही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया है. कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह याचिका ‘किसी मंशा से प्रेरित लगती है, न कि किसी सच्चे कारण से. हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण स्थल पर मजदूर रह रहे हैं, ऐसे में महामारी के दौरान काम रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है.